Tax Saver FD – हालांकि Fixed Deposit, Long Term में Inflation को Beat करने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में Fixed Deposits को सबसे सुरक्षित Financial Instrument माना जाता है और जब भी लोगों के पास कुछ Extra Savings बच जाती है, तो वे उसे Fixed Deposit कर देते हैं।
हमारे देश में Fixed Deposits के कई Variations हैं। उदाहरण के लिए 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए Senior Citizen FD, Tax Payers के लिए Section 80C के अन्तर्गत आने वाली Tax Saving FD, FCNR Deposits, आदि।
अलग-अलग Category के Investors अपनी जरूरत व सुवधिानुसार अपनी Savings को अलग-अलग तरह के Fixed Deposit A/c में Invest कर सकते हैं और लगभग सभी बैंक इन सभी प्रकार के FD Accounts Open करने की सुविधा देते हैं। इस Article में हम मूलत: Tax Saving FD के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि यदि आप Tax Payer हैं, तो Section 80C के अन्तर्गत अधिकतम 1.5 लाख तक का Tax बचा सकें।
What are Fixed Deposits under Section 80C?
वे Fixed Deposit Schemes जो कि Income Tax Act, 1961 के Section 80C के अन्तर्गत आते हैं, Tax Saving Fixed Deposit कहलाते हैं और भारत के लगभग सभी Banks, अपने Customers को Tax Saving के उद्देश्य से इस तरह के Tax Saver FD A/c Open करने की सुविधा प्रदान करते हैं। Tax Saving Fixed Deposits, अन्य Tax Saving Investment Instruments जैसे कि Public Provident Funds (PPF), Pension Plans और National Savings Certificate (NSC) के समान ही होते हैं और इस Fixed Deposit में Invest करके भी प्रतिवर्ष Rs.1.5 लाख तक का Tax Deduction प्राप्त किया जा सकता है।
Income Tax Act के Section 80C के अन्तर्गत कोई भी Individual Tax Payer प्रतिवर्ष अधिकतम Rs.1.5 लाख तक का Tax Deduction प्राप्त कर सकता है, फिर चाहे वह किसी भी Tax Slab में क्यों न आता हो। यानी आप चाहे 10% की Tax Slab में हों या 30% की, आप इस तरह की Tax Saving FD अथवा PPF, NSC, Pension Plans आदि में Invest करके प्रतिवर्ष अधिकतम 1.5 लाख रूपए तक का Tax बचा सकते हैं।
Section 80C का प्रयोग करके आप कई तरह के Investments व Expenditures जैसे कि PPF, NSC, Child Education Fees, Infrastructure Bonds, Pension Funds, Tax Saver Fixed Deposits, Senior Citizen Savings Scheme (SCSS), Unit Linked Insurance Plans (ULIP), Life Insurance Premiums, Home Loan Principal आदि के Against कर सकते हैं। हालांकि आप इनमें से चाहे जितने भी तरह की Schemes में Invest करें अथवा इनमें से चाहे जितने भी तरह के Expenses करें, आप प्रतिवर्ष अधिकतम 1.5 लाख तक का ही Settlement कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए यदि आप प्रतिवर्ष 50,000 रूपए अपने Life Insurance की Premium Pay करते हैं और 20 हजार रूपए प्रतिमाह यानी 2,40,000 प्रतिवर्ष अपने Home Loan की किश्त चुकाते हैं, तो Section 80C के अन्तर्गत आने वाले इन दोनों मदों में आप 50,000 + 2,40,000 = 2.90 Lac Pay करते हैं। अब यदि आपकी वार्षिक आय 10 लाख है, तो 2.5 Lac + 1.5 Lac (Section 80C Exempt) = 4 Lac के बाद बचे हुए 6 लाख पर आपको अपनी Tax Slab के अनुसार Income Tax Pay करना होगा।
यदि किसी भी बैंक में आपका Saving Account है, तो आप बिना किसी तरह के Extra Documentation Process को Follow किए हुए बड़ी ही आसानी से अपने Saving Account में जमा धन की Fixed Deposit करवा सकते हैं और Saving A/c की तुलना में अधिक Compounded Interest प्राप्त कर सकते हैं।
Tax Saver FD एक ऐसा Fixed Deposit होता है, जिसमें Invest करके आप Indian Income Tax Act, 1961 के Section 80C के अन्तर्गत Tax Deduction प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यत: Tax Saving Fixed Deposits दो प्रकार के होते हैं-
- Single Holder Type Deposits और
- Joint holder Type Deposits
जब अाप अपनी Savings को इस तरह के Tax Saver FD में Invest करते हैं, तो आप कम से कम 5 सालों तक इस तरह की Fixed Deposit को Break नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह की Fixed Deposits का Lock-in Period, 5 years होता है और इस तरह की Fixed Deposit में Invest करके आप Section 80C के अन्तर्गत अधिकतम Rs. 150000 तक का Deduction प्राप्त कर सकते हैं।
Features of Tax Saver FD
हालांकि Tax Saving Fixed Deposits में Invest करके आप Section 80C के अन्तर्गत 1.5 Lac तक का Tax Benefit प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ Limitations भी हैं, जिनके बारे में जानना भी आपके लिए जरूरी है।
- चूंकि किसी भी तरह के Fixed Deposit पर मिलने वाला Interest Rate Maturity तक Fixed रहता है, इसलिए इस Scheme में Invest करते समय आपका Bank आपको जितना Interest Rate बताता है, आपको उतना Interest Maturity तक जरूर मिलता है, फिर चाहे RBI के नियमों के अनुसार Interest Rate बढ़े या घटे, आपके Fixed Deposit का Interest Rate स्थिर रहता है।
- इस तरह के Fixed Deposit का Maturity Period 5 साल होता है और आप एक बार इस Scheme में Invest करने के बाद 5 साल तक इस Amount को किसी भी स्थिति में Withdraw नहीं कर सकते, न ही आप अपने इस Investment को गिरवी रखकर इस पर कोई Loan ही ले सकते हैं।
- Tax Saver FD में आप प्रतिवर्ष अधिकतम 1.5 लाख से ज्यादा Invest नहीं कर सकते।
- आप Minimum Investment के रूप में कम से कम Rs.100 रूपए जमा कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार इस Investment को 100 रूपए के Multiple यानी 100, 200, 500, 1000, 10000 आदि के रूप में बढ़ा सकते हैं।
- Tax Saving Fixed Deposit में केवल कोई Individual अथवा कोई Hindu Unified Families (HUF) ही Invest कर सकता है।
- यदि Joint Account Open करवाया जाता है, तो उस स्थिति में केवल First Holder को ही Tax Deductions का फायदा प्राप्त होता है।
- इस तरह के Fixed Deposits को न तो Maturity से पहले Withdraw किया जा सकता है न ही इसके Against कोई Loan अथवा Overdraft ही लिया जा सकता है।
- साथ ही इस Fixed Deposit पर Return के रूप में जो Interest प्राप्त होता है, उस पर TDS कटता है। यदि Investor अपना Individual PAN Detail Submit करता है, तो उसके Interest Return पर 10% प्रतिवर्ष TDS Charge होता है, जबकि यदि Account Holder अपना PAN Detail Submit न करे, तो उस पर 20% प्रतिवर्ष की दर से TDS Charge होता है।
Tax Saving Fixed Deposit Benefits
Tax Saver FDs के 1.5 Lac तक के Tax Deduction के अलावा और भी कई फायदे हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं-
- आप जब चाहें तब इसमें Invest करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको सरकार द्वारा Tax Free Bonds के Issue होने का Wait नहीं करना पड़ता।
- Senior Citizens को तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक Interest मिलता है।
- आपके Investment पर आपको Monthly अथवा Quarterly Basis पर Interest प्राप्त होता है, जबकि सामान्यत: अन्य Schemes पर आपको Half Yearly अथवा Yearly Basis पर Interest मिलता है।
- जो लोग अपने Investment Capital पर बिल्कुल भी Risk लेना नहीं चाहते और Tax भी बचाना चाहते हैं, उनके लिए Tax Saver FD एक बेहतर Financial Investment Tool साबित हो सकता है। हालांकि यदि आप थोड़ा Risk लेने को तैयार हों, तो आप ELSS (Equity Linked Saving Schemes) में Invest कर सकते हैं, जो कि न केवल Section 80C के तहत 1.5 Lac तक का Tax Benefit देता है, बल्कि इस पर मिलने वाले Return पर TDS नहीं कटता, न ही इस पर Long Term Capital Gain Tax ही Apply होता है।