Tax Deduction वह Amount होता है, जिसे एक Tax Payer विभिन्न Tax Heads के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की Tax Liability में छूट प्राप्त करने के लिए Claim कर सकता है ताकि उसे अपनी Taxable Income पर कम Tax Pay करना पड़े। Income Tax Act of India के Section 80 के विभिन्न Sections के तहत एक Tax Payer को जिन भी प्रकार की Tax छूट मिलती है, उन्हें निम्नानुसार समझा जा सकता है-
Section 80C
Section 80C के तहत प्रत्येक Financial Year में Tax Payer INR 1.5 Lakh तक का Investment कर सकता है, जिस पर उसे किसी तरह का कोई Income Tax नहीं देना पड़ता। ये Benefit किसी भी Tax Slab में आने वाले व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध है, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि Tax Payer 0% की Tax Slab में आ रहा है या 30% की।
Section 80C के अन्तर्गत INR 1.5 Lakh Invest करके एक Tax Payer INR 46800 की Tax बचत कर सकता है, जिसके तहत निम्न Financial Products Included हैं यानी इन सभी Financial Products में मिलाकर कुल 1.5 Lakh तक का Amount Invest करके कोई भी व्यक्ति Under Section 80C के तहत INR 46800 तक की Tax छूट Claim कर सकता है-
- Life Insurance Premium Payment Deduction
- Repay किया जा चुका Home Loan Principal, जहां Home Loan EMI का Principal Portion Section 80C के Deduction की शर्तों को पूरा करता हो।
- Employees Provident Fund (EPF) में Invest किया गया Amount जहां एक Employee की Salary का 12 Per Cent प्रतिमाह तक Deduct होता है और समान Amount Employer द्वारा भी Contribute किया जाता है और इस पूरे Amount को Government अथवा Employee की Company के Provident Fund Trust द्वारा Manage किया जाता है। इस EPF A/c में Employee जितना पैसा जमा करवाता है, वह उस पैसे पर Section 80C के अन्तर्गत Income Tax Deduction Claim कर सकता है।
- एक Employee अपने दो बच्चों तक की Tuition Fees को भी 80C के अन्तर्गत Income Tax Deduction के लिए Claim कर सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार की Development Fees अथवा Institution को दिए गए Donation पर किसी तरह का Deduction Claim नहीं किया जा सकता।
- एक Employee अपने Public Provident Fund (PPF) A/c में जो भी Amount जमा करवाता है, उसे भी वह Section 80C के अन्तर्गत Income Tax Deduction के लिए Claim कर सकता है।
- एक Employee, Senior Citizens Savings Scheme में जो भी Amount जमा करवाता है, उसे भी वह Section 80C के अन्तर्गत Income Tax Deduction के लिए Claim कर सकता है।
- Bank Term Deposit Scheme, 2006 के अन्तर्गत 5 साल तक की Notified FD पर भी Section 80C के अन्तर्गत Income Tax Deduction के लिए Claim कर सकता है।
- Post Office Time Deposits के अन्तर्गत 5 साल तक के Lock-In Period वाली FD पर भी Section 80C के अन्तर्गत Income Tax Deduction के लिए Claim कर सकता है।
- Post Office में उपलब्ध Government द्वारा संरक्षित 5 साल के Lock-In Period वाली National Savings Certificate में Invested Amount को भी Section 80C के अन्तर्गत Income Tax Deduction के लिए Claim किया जा सकता है।
- 3 साल की Lock-In Period वाली Equity-Linked Savings Scheme (ELSS) में Invested Amount को भी Section 80C के अन्तर्गत Income Tax Deduction के लिए Claim किया जा सकता है।
- Pension Plans व Sukanya Samriddhi Yojana में Invested Amounts को भी Section 80C के अन्तर्गत Income Tax Deduction के लिए Claim किया जा सकता है।
यानी इन सभी में मिलाकर कुल 1.5 लाख तक के Amount पर Income Tax Deduction लिया जा सकता है, जो कि Section 80C के अन्तर्गत आते हैं।
INR 1.5 Lakh के Section 80C के Standard Deduction के साथ ही National Pension System (NPS) में Invest किए गए 50000 तक के Amount पर भी Income Tax Deduction के लिए Claim किया जा सकता है।
Section 80D
Self, Spouse, Children and Parents के लिए यदि कोई Health Insurance लिया गया हो, तो प्रतिवर्ष INR 25,000 तक के Pay किए गए Premium Amount पर और यदि Parents Senior Citizens हों, तो INR 50,000 तक के Premium Amount पर Section 80D के अन्तर्गत Income Tax Deduction Claim किया जा सकता है। साथ ही INR 5000 तक का Preventive Health Check-ups भी इस Section के अन्तर्गत Claim किया जा सकता है।
Section 24
यदि कोई Home Loan लिया हो, तो सालाना 2 लाख तक के Paid Interest पर भी Section 24 के अन्तर्गत Income Tax Deduction Claim किया जा सकता है।
Section 80E
इस Section के अन्तर्गत Full-Time Study के दौरान Education Loan पर Pay किए जाने वाले Interest पर भी Deduction Claim कर सकते हैं लेकिन Principal Repayment पर किसी तरह का Deduction Claim नहीं किया जा सकता।
Section 80G
इस Section के अन्तर्गत किसी भी तरह के Donation या Charity को 50% या 100% अपने Income से Deduct करके Income Tax को Calculate कर सकते हैं लेकिन ये Donation अपनी कुल आय के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
Section 80DD
इस Section के अन्तर्गत INR 75000 तक के Amount को Medical Treatment अथवा INR 125000 तक के Amount को गंभीर अपंगता की स्थिति में Income Tax Deduction के लिए Claim किया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से Certified Medical Authority यानी Doctor द्वारा तय किया जाता है।
Section 80DDB
इस Section के अन्तर्गत 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति INR 40,000 तक और Senior Citizen INR 100,000 तक के Specified Treatment जैसे कि Malignant Cancer, Chronic Renal Failure, Parkinson Disease और अन्य Listed बीमारियों के लिए Income Tax Deduction के लिए Claim कर सकता है।
उम्मीद है, इस Post में Discuss किया गया Tax Deduction से Related विभिन्न Sections और उनसे सम्बंधित वर्णन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसलिए यदि आप विभिन्न प्रकार के Personal Finance (Tax, Insurance, Investments, Trading, Investing, etc…) को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो Register कर लीजिए, ताकि हर नया Post आपको आपके Email पर प्राप्त हो सके और यदि ये Post आपके लिए उपयोगी व ज्ञानवर्धक रहा हो, तो Like कर दीजिए और अपने Friends and Followers के साथ Share कीजिए। हो सकता है, ये पोस्ट उनके लिए भी उपयोगी हो।