Joint Savings Account – सभी का अपना अलग Saving Bank A/c होना ही चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से Personal Banking की सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है, जहां हम एक ऐसा Common Saving Bank A/c चाहते हैं, जिसे एक से ज्यादा लोग Access कर सकें।
Joint Savings Account को आप अपनी Spouse, अपने Parents, अपने Siblings अथवा अपने Children के साथ Open कर सकते हैं। कई बार काफी छोटे स्तर पर कोई Business शुरू करने वाले Partners भी Joint Savings Account Open करवाते हैं, ताकि अपने Business के शुरूआती दौर के लिए जरूरी Banking सुविधाओं को वे उनके Joint Bank A/c द्वारा Manage कर सकें।
वर्तमान समय में लगभग सभी Banks हमें Joint Savings Account Open करने की सुविधा देते हैं और RBI (Reserve Bank of India) की Guidelines के अनुसार किसी Joint Saving Bank Account के अधिकतम कितने Account Holders हो सकते हैं, इसकी कोई Limit नहीं है। यानी एक ही Saving Bank Account के Unlimited Account Holders हो सकते हैं, जो उस Bank Account को Common रूप से Share कर सकते हैं। हालांकि कई Banks स्वयं अपने स्तर पर किसी Saving Bank Account के अधिकतम 4 Joint Account Holders को ही Allow करते हैं, ताकि उनके लिए Joint Savings Bank Account को Manage व Maintain करना आसान रहे।
साथ ही Open किए गए Joint Savings Account को उसके विभिन्न Account Holders किस तरह से Access व Operate कर सकते हैं, ये बात पूरी तरह से उन Agreement Documents पर आधारित होती है, जिस पर Joint Account Open करने वाले विभिन्न Account Holders Sign करते हैं।
किसी भी Joint Savings Account को Either or Survivor, Former or Survivor, Latter or Survivor और Anyone or Survivor के रूप में मूलत: कुल चार तरीकों से Operate कर सकते हैं और ये चारों ही तरीके इस बात को तय करते हैं कि Joint Account के विभिन्न Account Holders उस Joint Account को किस तरह से Operate कर सकते हैं तथा विभिन्न Account Holders में से किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बचे हुए Joint Account Holders उस Joint Savings Account में जमा धन को किस तरह से Access कर सकते हैं।
Either or Survivor: Joint Savings Account Open करते समय यदि हम Agreement Documents पर ये Option Select करते हैं, तो उस स्थिति में उस Joint Saving Account के सभी Account Holders उस Joint Account को समान रूप से Access व Operate कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए यदि पति-पत्नि का Joint Savings Account हो, तो दोनों ही उस Savings Account को समान रूप से Operate कर सकते हैं, फिर चाहे दोनों जीवित हों, या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए।
Former or Survivor: Joint Savings Account Open करते समय यदि हम Agreement Documents पर ये Option Select करते हैं, तो उस स्थिति में केवल First Account Holder ही उस Joint Account को Operate कर सकता है।
उदाहरण के लिए यदि पति-पत्नि का Joint Savings Account हो, और पति First Account Holder हो, तो केवल पति ही उस Savings Account को Operate कर सकता है और पति की मृत्यु के पश्चात पति के Death Certificate के आधार पर ही पत्नि उस Savings Account को Operate कर सकती है।
Latter or Survivor: Joint Savings Account Open करते समय यदि हम Agreement Documents पर ये Option Select करते हैं, तो उस स्थिति में केवल Second Account Holder ही उस Joint Account को Operate कर सकता है।
उदाहरण के लिए यदि पति-पत्नि का Joint Savings Account हो, और पति First Account Holder हो, तो केवल पत्नि ही उस Savings Account को Operate कर सकती है और पत्नि की मृत्यु के पश्चात उसके Death Certificate के आधार पर ही पति उस Savings Account को Operate कर सकता है।
Anyone or Survivor: जब किसी Joint Savings Account के बहुत सारे Account Holders होते हैं, तब Bank उस Joint Account को ये Option देता है, जिसके अन्तर्गत कोई भी Account Holder उस Joint Savings Account को Operate कर सकता है।
चारों ही तरीकों में पहले तीन तरीके तब Apply होते हैं, जब Joint Account में केवल 2 Account Holders हों।
RBI Guidelines के अनुसार यदि Joint Savings Account Holders में से किसी की मृत्यु हो जाए, तो Survivor उस Savings Account में जमा धन का केवल एक Trustee होगा और उस Account में जमा धन उसके कानूनी वारिस का होगा।
उदाहरण के लिए यदि पति-पत्नि का “Former or Survivor” प्रकार का Joint Savings Account हो और पति First Account Holder हो, तो किसी भी स्थिति में पति की मृत्यु हो जाने पर उसके Bank Account में जमा धन पत्नि का ही होगा क्योंकि पति की मृत्यु के बाद पति के धन पर सबसे पहला कानूनी अधिकार पत्नि का ही होता है।
लेकिन यदि दो Partners A व B का “Former or Survivor” प्रकार का Joint Savings Account हो और A First Account Holder हो, तो A की मृत्यु हो जाने पर उसके Bank Account में जमा धन का B केवल एक Trustee ही होगा क्योंकि First Account Holder A की मृत्यु के बाद उसके धन पर सबसे पहला कानूनी अधिकार उसकी पत्नि का ही होता है।
यानी कानूनी रूप से दोनों ही स्थितियों में A की मृत्यु के बाद उसके किसी भी Joint Savings Account में जमा धन, जिसका वह First Account Holder हो, उसकी पत्नि का ही होगा।