Tuition Fee Deduction in Income Tax – March के महिने में सभी Tax Payer, अपनी Tax Planning करते हैं और ऐसे Investment Options की तलाश करते हैं, जिसमें Investment करने से उनकी Tax Liability कम हो जाऐं।
इसीलिए जब भी आप Tax Planning करते हैं तो उस समय Section 80C पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसके अंतर्गत कई ऐसे Tax Benefit विकल्प उपलब्ध हैं जिसका प्रयोग करने से Tax Payer अपनी Tax Liability में से लगभग 1.5 लाख रूपए तक का Tax Benefit ले सकते हैं।
Income Tax Act, 1961 के Section 80C के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत Tax Payer अपने बच्चें की पढ़ाई के लिए Tuition Fees के रूप में जितना भी पैसा Pay करते हैं, उसकी Section 80C के अंतर्गत Tax Deduction ले सकते हैं, जिससे Tax Payer की Overall Tax Liability कम हो जाती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखे कि Section 80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रूपए तक का ही Deduction Amount स्वीकृत किया जाता है।
जैसे मान लीजिए कि कोई Tax Payer, Highest Income Tax Slab में आता है और वह 31.2% Tax Pay करता है तथा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एक साल में Tuition Fees के रूप में Registered Educational Institute को 1,00,000 रूपए Pay करता है, तो यदि वह Tax Payer अपने द्वारा Pay की गई Tuition Fees को Income Tax Act 1961 के Section 80C में Qualify करता है, तो उसकी Tax Liability 31,200 रूपए से कम हो जाएगी अर्थात् उसे 31,200 पर किसी तरह का कोई Tax Pay नहीं करना है।
किस तरह की Education पर Tax Benefit लिया जा सकता है।
Tax Payer के द्वारा Tuition Fees का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब Education Full Time हो, जिसमें Play School Activities, Pre-nursery और Nursery Classes भी शामिल होती है। Tax Benefit लेने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि Institution, Private है या Government. दोनों में से किसी भी तरह का Institute हो, Tax Payer, Tax Benefit के लिए Claim कर सकता है।
कितने बच्चों के लिए Tax Benefit लिया जा सकता है?
Tax Payer द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए Tuition Fees के रूप में जो भी Fees, Educational Institute को Pay की जाती है, उसमें अधिकतम दो बच्चों के लिए Pay की गई Tuition Fees को ही Section 80C के अंतर्गत Tax Benefit लेने के लिए Qualify किया जा सकता है। इसलिए यदि किसी Parents के चार बच्चे हैं और माता-पिता दोनों ही Tax Payer हैं तो दोनों Individually, Tax Benefit के लिए Claim कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास में ही दो बच्चों की Separate Limit है।
कौनसे Parents को Tax Benefit का लाभ मिलेगा?
जो Parents अपने बच्चों की Tuition Fees Pay करते हैं, Tax Benefit भी केवल उनहें ही मिलेगा। यदि माता-पिता दोनों के पास में रोजगार है और दोनों ही Tax Pay करते हैं तथा दोनों ही अपने-अपने द्वारा Pay किए गए Fees Amount का Section 80C के अंतर्गत Tax Benefit लेना चाहते हैं, तो वे ऐसा करके अपनी Tax Liability कम कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए यदि Parents के द्वारा अपने बच्चों की Tuition Fees के लिए Registered Educational Institute को Pay की गई Fees राशि 2 लाख रूपए है, जिसमें से पिता ने 75,000 रूपए और माता ने 1.25 लाख रूपए Fees के रूप में Pay किया है, तो इस स्थिति में दोनों ही अपने-अपने द्वारा Pay किए जाने वाले Individual Amount की Income Tax Act 1961 के Section 80C के अंतर्गत Tax Benefit ले सकते हैं।
इसके अंतर्गत क्या Cover नहीं किया जाता है?
कभी-कभी Parents को अपने बच्चों की Tuition Fees के अलावा Donation Fees, Development Fees, Capitation Fees आदि तरह की Fees भी Educational Institution को Pay करनी पड़ती है। लेकिन इस तरह की Fees को Tax Payer के द्वारा Tax Benefit के लिए Qualify नहीं किया जा सकता है क्योंकि Government केवल Tuition Fees की ही छूट प्रदान करती है। इसी तरह से यदि Tax Payer समय पर Institute को Fees का भुगतान नहीं कर पता है, तो उस समय जो Late Fees Pay की जाती है, उसको भी Tax Benefit के लिए Qualify नहीं किया जा सकता है।
क्या सभी Institute Eligible हैं?
भारत में आधारित किसी भी Registered Educational Institution, School, College, अथवा University को Tax Payer के द्वारा, अपने बच्चें के Admission के समय या Financial Year के दौरान किसी भी समय Tuition Fees के रूप में जो भी पैसा Pay किया जाता है, उसे Tax Benefit लेने के लिए Qualify किया जा सकता है।
उम्मीद है, Tuition Fee Deduction से सम्बंधित ये Post आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी रहा होगा।